* कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत विभिन्न आवश्यक सेवाओं को कुछ प्रतिबन्धों के साथ खुला रखने की छूट प्रदान की गयी है।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून / हरिद्वार । कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत राज्य में लाॅक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं को कुछ प्रतिबन्धों के साथ खुला रखने की छूट प्रदान की गयी है, जिसमें कृषि यन्त्रों तथा कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित कलपुर्जो (आपूर्ति श्रृंखला सहित) एवं उनकी मरम्मत से सम्बन्धित दुकानें, राजमार्गों पर (विशेषतया पैट्रोल, डीजल पम्पों के निकट) ट्रकों की मरम्मत से सम्बन्धित दुकानें खुली रहेंगी तथा चाय उद्योग (पौध रोपण सहित) कुल मजदूरों की अधिकतम 50 प्रतिशत् उपस्थिति के प्रतिबन्ध के साथ खुले रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त अधिष्ठानों एवं दुकानों को लाॅक डाउन सम्बन्धी भारत सरकार की एडवाईजरी तथा उत्तराखण्ड शासन एवं प्रशासन स्तर से समय-समय पर पारित निर्देशों यथा स्वच्छता व सामाजिक दूरी बनाये रखने सम्बन्धी निर्देशों का शत् प्रतिशत् अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद का कन्ट्रोलरूम जिला आपदा प्रबन्धन एवं परिचालन केन्द्र देहरादून व् हरिद्वार में स्थापित किया गया है, जिसमे देहरादून का दूरभाष न0 0135-2729250 व् हरिद्वार का 01334 -223999 है।
कन्ट्रोलरूम प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक खुला रहेगा।जिलाधिकारी देहरादून डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी को कोरोना वायरस से सम्बन्धी अतिआवश्यक मेडिकल उपकरण क्रय करने हेतु 1.15 करोड़, नगर निगम देहरादून को सेनिटाइज व्यवस्था सुचारू रखने हेतु आवश्यक सामग्रीध्उपकरण क्रय करने हेतु 50 लाख, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद में निराश्रित पशुओं को चारा उपलब्ध कराने हेतु 15 लाख तथा जिला पूर्ति अधिकारी को अन्नपूर्णा राशन किट तैयार करवाकर निर्धन परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु 15 लाख रू0 की धनराशि आवंटित की गयी है।
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद देहराूदन क्षेत्रान्तर्गत स्थित भगत सिंह कालोनी एवं कारगी ग्रान्ट में निवासरत् मरकज से लौटे तबलीगी जमात के 5 व्यक्तियों को कोरोना पाॅजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप भगत सिंह कालोनी एवं कारगीग्रान्ट क्षेत्र को सामुदायिक निगरानी में रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत जनहित में भगत सिंह कालोनी तथा कारगीग्रान्ट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से सम्बन्धित विक्रेताओं को छोड़कर आम जनता का आवागमन सीमित व नियंत्रित रखे जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहराूदन को निर्देशित किया है। उक्त क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकाी तथा दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के द्वारा सम्पादित कराई जायेगी। नगर निगम देहरादून को सेनिटाइजेशन एवं संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये क्षेत्रवासियों को होम क्वारेंटाइन हेतु मुनादी के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिये गये हैं।