( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनो आरोपियों का SIT को यदि आवश्यकता हुई तो नार्को टेस्ट करावा सकती है। उत्तराखण्ड के ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि यदि SIT को आवश्यकता महसूस होगी तो अदालत की अनुमति से मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर इस केस में SIT को जरूरत होगी तभी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
वहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरुआत होते ही कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह व यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड,प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर 310 के तहत चर्चा की मांग की है। इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर काफी तल्ख दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि वह वीआईपी कौन है, जिससे अंकिता की मुलाकात कराई जानी थी विपक्ष मामले की सीबीआई जांच चाहता है। वहीं, मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। जिसमें एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि कई बातों को लेकर जांच टीम ने चुप्पी साध रखी है।
गैंगस्टर्स एक्ट में आरोपियों पर केस दर्ज
मामले में जेल में बंद आरोपियों पर रविवार को पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यहां पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पौड़ी की SSP श्वेता चौबे ने कार्यभार संभालते ही एक आदेश जारी कर तत्काल हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।