( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून / हरिद्वार। उत्तराखण्ड में मतदान सथल से वाहन 200 मीटर और मोबाइल 100 मीटर दूरी पर प्रतिबंधित रहेंगे वही मतदान केन्द्रो पर नियुक्त पोलिंग एजेंटो के लिए कोरोना की दोनों डोज की सर्टिफिकेट दिखाना जरुरी होगा तभी वह बूथ पर जा सकेंगे। शुक्रवार को हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय और देहरादून जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने रिटर्निंग अफसरों की ब्रीफिंग के दौरान यह निर्देश दिए है।
मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की फाइनल ब्रीफिंग शुक्रवार को हुई। इस दौरान जिलाधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए टीम भावना के साथ काम करेंगे। मौके पर बताया कि दून राज्य का ऐसा पहला जिला हैं जहां सबसे पहले मातदान के दिन की जानकारी अपडेट करने के लिए डाटा अपलोड और अन्य ट्रेनिंग कराई गई है। जिलाधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों को मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से एक घंटा पहले मॉक पोल कराकर ईवीएम के चलने की पुष्टि करने का निर्देश भी दिया।
एजेंट के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी
हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय और देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों पर नियुक्त किए जाने वाले पोलिंग एजेंटों को कोरोना की दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तभी वह बूथ में जा पाएंगे। जिनके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे के भीतर की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। डीएम ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां प्रसार सामग्री नहीं होनी चाहिए ।
सुरक्षित रहें , स्वस्थ रहें
Stay Safe , Stay Healthy
मास्क के साथ-साथ , हाथो को धुले जरूर।