( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नैनीताल। हरिद्वार कुम्भ कोरोना जाँच फर्जीवाड़ा में एक न्य मोड़ आ गया है। कुम्भ के दौरान कोरोना जाँच का ठेका पाने वाली नलवा लैब ने कुम्भ के समय कोई भी जाँच करने से इंकार कर दिया है। लैब ने नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने उस दौरान कोई भी जाँच नहीं की है।लिहाज़ा उनको इस मामले से अलग किया जाए। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुम्भ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में आरोपी नलवा लैब संचालक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। यह ज़रूर है कि हाई कोर्ट से अगले 18 दिनों के लिए लैब को जो मोहलत मिली है, इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी।
जस्टिस नारायण सिंह धनिक की कोर्ट ने लैब संचालक नवतेज नलवा को निचली अदालत में 17 अगस्त तक अग्रिम ज़मानत की याचिका दाखिल करने का आदेश दिया। कुम्भ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 17 जून को सीएमओ हरिद्वार ने हरिद्वार कोतवाली में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज समेत लाल चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि सभी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने से नलवा लैब समेत सभी पर गिरफ्तारी का खतरा बन गया।
नलवा लैब संचालक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक के साथ एफआईआर निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गई थी। वहीं, नलवा लैब के वकील परीक्षित सैनी ने कहा कि 17 अगस्त तक वो निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी।