( ललित जोशी / नवीन कुमार)
नैनीताल / हरिद्वार। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए हरिद्वार के विधायक और ग्रामीण विकास विभाग क्र एक्सक्यूटिव इंजीनियर ( EE ) रामजी लाला को 20 मार्च तक जबाब दाखिल करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने अपनी विधायक निधि से करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया था।
पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक की फाइनल पेमेंट कर दी गई थी लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया है जो इस बात का संकेत है कि विधायक ने तत्कालीन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत ग्रामीण निर्माण विभाग के ईई के साथ मिलकर कथिततौर पर बड़ा घोटाला किया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि पुस्तकालय निर्माण का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सर्विसेस को दिया गया था और विभाग के ईई के फाइनल निरीक्षण और सीडीओ की संस्तुति के बाद काम की फाइनल पेमेंट की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हुआ है। याचिकाकर्ता ने पुस्तकालय के नाम पर हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।