( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
अहमदाबाद। विवादों से चोली दमन का साथ रहने वाले स्वामी नित्यानंद एक बार फिर विवादों में आ गए है। जी हाँ ,इस बार गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और यहाँ कह दिया कि अदालत के हाथ इतने लंबे हैं कि आपकी संस्था तक पहुंच सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद आश्रम से दो सेविका बहनों के लापता होने के मामले की सुनवाई करते हुए आश्रम की ओर से सेविकाओं को अदालत के समक्ष पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई, कहा कि अदालत के हाथ इतने लंबे हैं कि आपकी संस्था तक पहुंच सकते हैं। न्यायाधीश सोनिया गोकाणी व न्यायाधीश मौना भट्ट की खंडपीठ अहमदाबाद के नित्यानंद आश्रम की दो सेविका बहनों के लापता होने की सुनवाई कर रही है। आश्रम को दोनों बहनों को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने के कई मौके दिये लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया गया।

हाईकोर्ट ने अपराध शाखा की ओर से इस मामले में जमैका सरकार से हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा तथा कहा कि इंटरपोल की ओर से जारी ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस जल्दबाजी में वापस क्यों ले लिया गया। अदालत ने आश्रम के वकील को चेताया कि उसके हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि आपकी संस्था तक नहीं पहुंच सकें। अदालत ने इस मामले में ब्ल्यू कोर्नर नोटिस जारी करने की सलाह दी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
2019 में तत्वप्रिया व नित्यनंदिता के अहमदाबाद आश्रम से लापता होने के बाद उनके पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने दोनों को ईमेल से नोटिस देकर हाजिर होने को कहा था। लेकिन बाद में कोरोना महामारी के चलते वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए पेशी की मंजूरी दे दी थी। लेकिन वे दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी नहीं आई जिसके चलते अदालत ने यह टिप्पणी की।
अहमदाबाद के हाथीजण में बाबा नित्यानंद के आश्रम से ये दोनों बहनें लापता हुई थीं, अदालत ने अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा जरूरी है तथा नागरिक विदेश में हो तो यह तब विशेष हो जाता है जब मानव तस्करी के आरोप लगते हों।

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