High Court bans new excise polic Liquor will not be cheap nainital seeks answer Slider States Uttarakhand

बड़ी खबर : उत्तराखण्ड में 01 अप्रैल से नहीं सस्ती होगी शराब,हाईकोर्ट ने नई आबकारी निति पर लगाई रोक,माँगा जबाब।आखिर क्यों और क्या ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नैनीताल। राज्य में 01 अप्रैल से सस्ती होने शराब पर फ़िलहाल ग्रहण लग गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। अदालत ने सरकार से 10 अप्रैल तक मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पीरूमदारा निवासी विकास चंद्र ने हाईकोर्ट में याचिक दायर कर कहा था कि सरकार ने 22 मार्च को नई आबकारी नीति घोषित की है जो पहली अप्रैल से लागू होनी है।
सरकार ने 25 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुराने लाइसेंसधारी 29 मार्च तक अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। इसके बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ होगा उनका आवंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा।
याचिका में यह भी कहा गया कि आबकारी नीति के क्लॉज 5.3 व 6.3 के तहत देशी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग-अलग नीति है। देशी शराब के लिए प्रति बोतल 270 रुपये गांरटी ड्यूटी तय की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी तक यह तय नहीं हुई है। इसलिए वे किस आधार पर दुकानों का नवीनीकरण कराएं। सरकार ने उन्हें लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए समय भी कम दिया है।
वहीं दुकानों के लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया गया है। 29 को नवीनीकरण, 30 को अवकाश और 31 को दुकानों का लॉटरी से आवंटन होना है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नहीं दिया है। खुद सरकार ने अभी तक रेट तय नहीं किए हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

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