( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए होने वाली रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसके साथ ही आयोग ने मतदान के पहले दो चरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 1000 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए नियमों में भी ढील दे दी।
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जारी चुनावी अभियान के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके मुताबिक, रोड-शो और वाहन रैलियों पर अभी 11 फरवरी तक बैन जारी रहेगा। हालांकि, आयोग ने कोरोना के केस घटने के साथ ही कुछ छूट देनी भी शुरू कर दी हैं।

आयोग ने फैसला किया है कि एक फरवरी से राजनीतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार तय खुली जगहों पर एक हजार लोगों या जगह की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। इनडोर बैठकों में 500 लोग शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा आयोग ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के नियमों में भी छूट दी है। अब पहले के 10 लोगों की जगह एक साथ 20 लोग डोर-टू-डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे। इनमें सुरक्षाकर्मियों को नहीं गिना जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों तथा इस तरह के अन्य प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक और फिर बाद में 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था।

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