( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड में अब निजी अस्पताल भी कर सकेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज, पर इसके लिए उन्हें उत्तराखण्ड शासन की कुछ गाइड लाइन की व्यवस्थाओ को मानना होगा। जिसको लेकर शासन स्तर से आदेश जारी हो चुका है। आखिर किन आधार पर निजी अस्पताल मरीजों का इलाज कर सकेंगे। इसके लिए आप शासन द्वारा जारी आदेश का अवलोकन निचे कर सकते है। जिसमे लिखा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में NABH द्वारा accredited चिकित्सालयों की अत्यंत सीमित संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनहित में उत्तराखंड राज्य में स्थित NABH accredited निजी चिकित्सालयों में भर्ती होने वाले कोरोना पॉजिटिव गंभीर रोगियों को चिकित्सालय के वास्तविक लागत / न्यूनतम लागत के आधार पर उपचार करने की अनुमति निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।