( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली । उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्रियों के मकानों के किराया बकाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रहत मिली है । उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल ” निशंक ” को बड़ी राहत राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। आपको बता दे कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने किराया नहीं देने पर पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री निशंक को अवमानना की कार्यवाही का ऑर्डर किया था । अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है ।
गौरतलब है कि रमेश पोखरियाल “निशंक ” सरकारी बंगला के किराये का भुगतान करने के लिए उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे । वही अब सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है । जिसमें सरकारी बंगला नहीं खाली करने वाले मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ अवमानना कि कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया 6 माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यपाल (महाराष्ट्र) भगत सिंह कोश्यारी को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया था। उनके आवास और अन्य सुविधाओं का 47 लाख 57 हजार 758 रुपये बकाया है।