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 उत्तराखण्ड श्रम विभाग का आदेश ,कोरोंटीन कर्मचारी को देना होगा अवकाश और वेतन भी। आखिर क्यों ? जाने 

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

देहरादून। उत्तराखण्ड में कोरोना संदिग्ध कर्मचारियों को कोरोंटीन अवधि के दौरान का नियोक्ता को नियत 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश देना होगा। इस सम्बन्ध में पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमण्डल में लिए गए निर्णय के बाद श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसकी पुष्टि सचिव श्रम हरबंस सिंह चुग ने की है। यह आदेश प्रदेश में संचालित कारखानों, सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व उन व्यापारिक केंद्रों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। महामारी अधिनियम 1897 की शक्तियों के तहत यह प्रावधान किया गया है।


इसके तहत यदि कोई कर्मचारी या कर्मकार कोविड-19 महामारी में संदिग्ध होता है और उसे क्वारंटीन किया गया हो, उसका संस्थान या नियोजक 28 दिन का अवकाश मंजूर करेंगे और उसे इस अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस तरह के अवकाश की मंजूरी के लिए कर्मचारी को स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा।
वहीं, सभी कारखानों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।

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