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बड़ी खबर : दुराचार मामले में भाजपा विधायक सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से राहत नहीं।आखिर कैसे? Tap कर जाने

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(ललित जोशी )

नैनीताल / हरिद्वार । हाईकोर्ट नैनीताल ने दुराचार के मामले में ज्वालापुर( हरिद्वार) के भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार करते हुए राज्य सरकार को 19 जुलाई को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है।याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी।न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ एक महिला ने दुराचार का आरोप लगाते हुए एक जुलाई को थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत व निराधार हैं। वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। कहा कि एक वर्ष पहले उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद महिला और पति सहित दो अन्य साथियों को जेल भेजा था। लेकिन कोविड काल में दोनों को निचली अदालत ने रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद बदले की भावना से महिला ने उनके खिलाफ दुराचार का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। इधर, महिला का आरोप है कि विधायक ने उनके साथ कई बार दुराचार किया। उन्होंने खुद को सत्तादल का विधायक होने की धौंस देते हुए पार्टी में पद दिला देने की पेशकश की। जब वह इसकी शिकायत करने पुलिस के पास जा रही थी तो थाने के पास से विधायक ने उसे गिरफ्तार करवा दिया।

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