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बड़ी खबर : रामदेव के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा -फिजूल बहस से अच्छा कोरोना के इलाज में समय लगाए। आखिर किसको ?  Tap कर जाने 

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

नई दिल्ली। बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ बयानवाजी और आर्युवेदिक दवा करोनिल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत राय है ,इस मामले में कोर्ट में मुकदमा करने का क्या औचित्य है।  इस बारे में आरोप लगाने वाली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (DMA) को गुरुवार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई।  आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के बारे में गलत प्रचार से रामदेव को रोकने के संबंध में डीएमए ने जो अर्ज़ी दायर की थी, उस पर सुनवाई करते हुए डीएमए को इस मामले में कोई पार्टी ही न मानते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह कोर्ट और मेडिकल फोर्स का समय बर्बाद करना ही है। 

  दिल्ली हाईकोर्ट में डीएमए की तरफ से कहा गया था कि स्वामी रामदेव के द्वारा दिए गए बयान से तमाम डॉक्टर आहत हुए हैं।  दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ‘क्या एलोपैथी इतना कमज़ोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाए? एलोपैथी इतना कमज़ोर पेशा नहीं है।  आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। ‘  


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