also get equal rights Dehradun not only this Slider So now the age of marriage of girls will increase States Uttarakhand

बड़ी खबर : ….. तो अब उत्तराखण्ड में लड़कियों की शादी की उम्र में होगी बढ़ोत्तरी,इतना ही नहीं यहाँ मिलेगा बराबरी का हक़ भी। आखिर कितनी और कहा ,क्यों ? Tap कर जाने

Spread the love

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखंड में सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है।

( फ़ाइल फोटो )

कुछ दिन पूर्व ही समिति की अध्यक्ष व सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया था। जन संवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए जो बाकी प्रदेश से अलग-अलग क्षेत्रों में हुए जन संवादों में और ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठा किए गए थे। इन सुझावों की संख्या करीब 2.31 लाख से अधिक है, जिनका समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन कर महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रासंगिक सुझावों को छांटा है। अब इन सुझावों के आधार पर समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विशेषज्ञ समिति, यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह का कहना है किअभी समिति ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। अभी कोई ब्लू प्रिंट तैयार नहीं हुआ है। लेकिन समिति का पूरा प्रयास है कि ड्राफ्ट तय समय से पहले सरकार को सौंप दिया जाए। जो सुझाव आए हैं, उन पर समिति गंभीरता से विचार कर रही है।

( फ़ाइल फोटो )

शादी का पंजीकरण नहीं तो सरकारी सुविधा नहीं
यूसीसी की समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता विचार कर रही है कि राज्य में शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो, साथ ही जो व्यक्ति शादी का पंजीकरण नहीं कराएगा तो उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ न दिया जाए।
बूढ़े माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय होगी
नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय हो सकती है। समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता का हिस्सा भी हो। यदि पत्नी की मौत होती है, उसके माता-पिता का कोई सहारा नहीं है तो उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की हो। इन सभी सुझावों पर भी समिति गहन मंथन कर रही है।
हलाला और इदद्त पर लग सकती है रोक
समिति प्रदेश में हलाला और इदद्त पर रोक लगाने के सुझाव पर भी विचार कर रही है। इस्लाम में महिला को तीन तलाक देने के बाद दोबारा उसी और से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। इसके अलावा राज्य में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिलेगा।
सुझाव जिन्हें ब्लू प्रिंट का हिस्सा बताया जा रहा है…

* प्रदेश में बहु विवाह पर रोक।

 * लिव इन रिलेशनशिप घोषणा जरूरी हो, माता पिता को इसकी सूचना होनी चाहिए। 
* पैतृक संपत्ति में सभी धर्मों की लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिले। 
* गोद लेने की सुविधा सभी के लिए हो, मुस्लिम महिलाओं को भी मिले गोद लेने का अधिकार। 
* पति-पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान आधार लागू हों। 
* बच्चे के अनाथ होने की सूरत में अभिभावक की प्रक्रिया आसान हो। 
* पति-पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके बुजुर्ग अभिभावकों दी जाए। 

पढ़े Hindi News ऑनलाइन और देखें News 1 Hindustan TV  (Youtube पर ). जानिए देश – विदेश ,अपने राज्य ,बॉलीबुड ,खेल जगत ,बिजनेस से जुडी खबरे News 1 Hindustan . com पर। आप हमें Facebook ,Twitter ,Instagram पर आप फॉलो कर सकते है। 
सुरक्षित रहें , स्वस्थ रहें।
Stay Safe , Stay Healthy
COVID मानदंडों का पालन करें जैसे मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना आदि।
news1 hindustan
अब आपका अपना लोकप्रिय चैनल Youtube सहित इन प्लेट फार्म जैसे * jio TV * jio Fibre * Daily hunt * Rock tv * Vi Tv * E- Baba Tv * Shemaroo Tv * Jaguar Ott * Rock Play * Fast way * GTPL केबल नेटवर्क *Top Ten खबरों के साथ देखते रहे News 1 Hindustan* MIB ( Ministry of information & Broadcasting, Government of India) Membership
http://news1hindustan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *