( एजेंसी )
नई दिल्ली। दो महिलाओं से अलग-अलग विवाह करने के एक आरोपी को कोर्ट ने अनूठा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को हफ्ते के पहले 3 दिन पहली पत्नी और अगले तीन दूसरी पत्नी के साथ बिताने का आदेश दिया है। रविवार को अपनी मर्जी से यह तय कर सकता है कि उसे किसके साथ रहना है।इस शख्स की पहली शादी 2018 में हुई थी। 2020 में लॉकडाउन लगा तो उसने पत्नी को मायके ग्वालियर छोड़ दिया और हरियाणा लौट गया। लॉकडाउन हटने के बाद वह पत्नी को लेने नहीं आया। इस दौरान शख्स ने ऑफिस में काम करने वाली एक महिला से दूसरी शादी कर ली। जब पति नहीं आया, तो पहली पत्नी खुद ही पति के कंपनी में पहुंच गईं। वहां उसे सच्चाई का पता चला। दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला परिवार न्यायालय में पहुंचा। न्यायाल ने अपने फैसले में कहा कि इस शख्स को दोनों पत्नियों को बराबर समय और साथ दे। उसने दूसरी शादी की है, तो इसकी जिम्मेदारी भी निभानी होगी।