( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। ट्रॉपिकाना जूस लीची का सैम्पल फेल होने पर अपर जिलाधिकारी ( वित्त )की कोर्ट ने 28 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अलग – अलग लोगो पर लगाई गई है। यह जुर्माना आठ साल बाद यह निर्णय आया है। जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार ने प्रिज्मा एच आर सॉलूयशन प्राइवेट लिमि ० ज्वालापुर मे निरिक्षण के दौरान ट्रॉपिकाना जूस लीची का सेंपल लिया था। रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में जूस का सैम्पल जाँच में मिस ब्रांड होने पर अपर जिलाधिकारी ( वित्त ) के के मिश्रा की कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
वाद में आरोपी पांच लोगो को अपना पक्ष रखने का पूरा समय कोर्ट ने दिया था। पांचो आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि ,तीन लोगो ने लिखित में बहस प्रस्तुत जरूर किया था। दो आरोपीयो ने लिखित बहस भी नहीं की थी। अपर जिलाधिकारी ( वित्त ) के के मिश्रा ने प्रिज्मा एचआर सोल्यूशन के एकाउंट्स मैनेजर पर एक लाख ,सी एंड एफ डिपो स्वामी और लाइसेंसी होल्डर ज्वालापुर पर दो लाख ,वरुण बेवरेज लिमि ० पर पांच लाख रुपये का जुरमाना लगाया गया है। इसके आलावा श्राइवर डायनामिक्स और पेप्सिको होल्डिंग प्रावेट लिमि ० पर दस – दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी के के मिश्रा की कोर्ट ने आरोपों पर जुर्माने की राशि 30 दिन के अंदर जमा नहीं करने पर प्रशासन की तरफ से वसूली करने की चेतावनी दी गई है।