( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार, कार्मिक सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1 /115324 / XXX-2-2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 के क्रम में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक 10 मई 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/130236/ XXX (2) / 2023 / E-33080 दिनांक 15 जून 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के उपरान्त अनिवार्य स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय (वेतनमान रू0 44900-142400 लेवल-7) को उसी पद एवं वेतनमान में उनको स्थानान्तरित किया गया।आप खुद ही देख ले लिस्ट –