( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। वित्तीय मामलों के जानकार एवं सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि ऐसे करदाता, जिन्होंने अभी तक किन्ही कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-2022 की आयकर की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए है उनके लिए विलम्ब शुल्क के साथ रिटर्न भरने की अंतिम मौका 31st दिसंबर 2022 है। इसके साथ यदि रिटर्न फाइल कर दिया है और कोई त्रुटि रह गयी है तो सुधार की भी अंतिम तिथि 31st दिसंबर ही है।

सीए आशुतोष पांडेय ने News 1 Hindustan से विशेष बातचीत में बताया कि बैंक अकाउंट में लेन देन वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आयकर की सीमा से अधिक है और जिन करदाताओं ने अभी तक आयकर की रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको सतर्क होने की जरुरत है और 31st दिसंबर तक फाइल करने की आवश्यकता है । ओहि नहीं होने फर आयकर विभाग कर निर्धारण की प्रकिया शुरू कर सकता है और कर के साथ ब्याज और पेनल्टी वसूल सकता है जो की बहुत भारी धनराशि हो सकता है। सीए ने बताया कि 31st दिसंबर तक रिटर्न भरने पर आपको सिर्फ आयकर धनराशि पर 1% ब्याज और 5000 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा यदि आप की आय 5 लाख से ऊपर है। यदि आपकी आय 5 लाख से निचे है तो सिर्फ 1000 रूपये विलम्ब शुल्क लगेगा और यदि आपकी आय 250000 रूपए से निचे है तो कुछ भी लेट फीस नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यद्यपि विलम्ब की रिटर्न फाइल करने के कुछ नुकसान है जैसे की रिफंड पर ब्याज नहीं मिलता , मकान सम्पति के अलावा कोई भी नुकसान अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते है , ब्याज और विलम्ब शुल्क देना पड़ता है फिर भी हम यही सलाह देते है की आप विलम्ब से ही सही लेकिन आयकर की रिटर्न जरूर दाखिल करें। ऐसा करना आपको भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचाता है।

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