( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए एक नया कड़ा नियम लागू किया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं देने वाले हर चालक को अपनी गाड़ी पर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में तुरंत लागू कर दिया गया है।
इसलिए उठाया ये कदम
सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक वाहन में ड्राइवर की पहचान की यह जानकारी साफ-साफ नहीं लिखी होगी, तब तक उस वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम को महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खासतौर पर रात के समय या सुनसान जगहों पर यात्रा करने वाली महिलाओं को अब वाहन चालक की पहचान मिलने से सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। इससे महिलाओं के लिए यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होगा।
महिला आयोग ने की थी मांग
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह को इस नियम को लागू करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है।
शिकायतें और समस्या
महिला आयोग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई बार ई-रिक्शा और ऑटो चालक महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसके बाद वे फरार हो जाते हैं क्योंकि उनके वाहन पर चालक की सही पहचान नहीं होती। इससे पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
जिला प्रशासन को मिला निगरानी का आदेश
परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस नियम के पालन के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चालक नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं।

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