( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। अपनी ही बच्ची से छेड़छाड़ ,लैंगिक हमला करने और धमकी देने के मामले में हरिद्वार अपर जिला जज / STC न्यायाधीश कुमारी कुसुम शनि ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 1.10 लाख रूपये का अर्थदंड भी लगते हुए सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अक्तूबर वर्ष 2019 की रात साढ़े आठ बजे कोतवाली नगर क्षेत्र में आरोपी पिता पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। विरोध करने पर आरोपी पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
किसी तरह से पीड़िता अपनी बहन और भाई के साथ अपने ताऊ के घर पहुंची थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है। उसी दिन पीड़िता ने आरोपी पिता के खिलाफ कोतवाली नगर में छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था।
सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। पीड़िता की ताई और बहन की ठोस गवाही : एफटीएस कोर्ट में केस विचारण के दौरान पीड़ित लड़की ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था। साथ ही, पीड़िता की ताई और उसकी बहन ने भी आरोपी के विरुद्ध ठोस गवाही दी थी। जो उक्त घटना की पुष्टि करती है।
अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
एफटीसी कोर्ट ने दोषी पिता को पांच साल कठोर कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश
एफटीएस कोर्ट ने अर्थदंड राशि एक लाख 10 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर पीड़ित लड़की को उचित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कहा है।

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