( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखंड में अब 15 मीटर से काम ऊंचाई वाले भवनों लिए अग्नि सुरक्षा एनओसी की बाध्यता नहीं रहेेगी। अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन विकास प्राधिकरणों की ओर से एनओसी मांगने पर अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी जारी की जाएगी। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारक सुरक्षा अधिनियम में सरकार ने छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे या पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया में बने आवासीय भवनों, औद्योगिक व व्यवसायिक भवनों के साथ विस्फोटक व तीव्र ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य रहेगा। अधिनियम के नियमों के अनुसार विभाग भवनों में अग्नि रोकथाम व सुरक्षा के उपायों का निरीक्षण कर सकता है। कमियां पाए जाने पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र जब तक रद्द नहीं किया जाता है, तब तक उसके जारी होने की तारीख से आवासीय भवनों के लिए पांच वर्ष (होटल को छोड़कर) और अन्य व्यवसायिक भवनों तथा औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, पैट्रोलियम व विस्फोटक भंडारण के लिए तीन वर्ष की वैधता रहेगी। वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व एनओसी का नवीनीकरण किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को प्रति छह माह में भवन व परिसर में अग्नि उपकरणों की स्थिति संतोषजनक व कार्यशील होने का स्वत: घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा।

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