( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

जानकारी के अनुसार हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार, हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा।
प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है।इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी किया जाय ।

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