*युवक को रास्ते में रोककर मारपीट, गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का है आरोप।
*युवक द्वारा परिजनों से घटनाक्रम को छुपाना बना मुकदमा दर्ज करने में देरी की वजह।
*एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ ज्वालापुर को सौंपी गई मुकदमें की विवेचना।
( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। पीड़िता के पिता की शिकायत पर युवकों के खिलाफ बहादराबाद ठाणे में एससी/एसटी एक्ट एवं भादवि की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि युवक को रास्ते में रोककर मारपीट, गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप है। जबकि युवक द्वारा परिजनों से घटनाक्रम को छुपाना मुकदमा दर्ज करने में देरी की वजह बना है। वही एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोभाल द्वारा उक्त मुक़दमे की विवेचना सीओ ज्वालापुर को सौपी गई है।
आपको बता दे कि सोमवार को वादी देशराज पुत्र जाहरू निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना पथरी हरिद्वार द्वारा थाना बहादराबाद में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि गत 18 नवंबर 2023 को अमन चौहान, आकाश कश्यप, कार्तिक चौहान, ध्रुव चौहान व अन्नू चौहान द्वारा शिकायतकर्ता के बेटे कपिल को दीप पब्लिक स्कूल के सामने रोककर मारपीट व गाली-गलौच करते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया।
शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बहादराबाद पर मु0अ0सं0- 524/23 धारा- 147,323,341,504 भादवि व 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर द्वारा की जा रही है विवेचना प्रचलित है।
उक्त प्रकरण में घटना 18 तारीख की थी परंतु पीड़ित द्वारा 24 तारीख तक किसी को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही अपने घरवालों को कुछ बताया। 24 तारीख को घर वालों को बताने पर आपस में सलाह मशविरा करके परिजन 26 तारीख की देर सांय तहरीर लेकर थाना बहादराबाद आए। जिसपर 27 की प्रातः थाना बहादराबाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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