( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखंड में आज से UCC (Uniform Civil Code) लागू हो जाएगा। इसके साथ ही यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचेगा। यह विधेयक दोपहर 12:30 बजे लागू होगा। यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यह राज्य के बाहर रहने वाले निवासियों पर भी लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव से मुक्त एक सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखेगा।
इससे सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। भाजपा अपने वादे पूरे करती है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना इसका एक उदाहरण है। भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा है।
बता दें कि पिछले महीने सीएम धामी ने पुष्टि की थी कि जनवरी 2025 से UCC उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार UCC लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा था पुरा है होमवर्क
धामी ने कहा था कि राज्य सरकार ने अपना “होमवर्क” पूरा कर लिया है। जनवरी 2025 से पूरे राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा था, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था।
सरकार बनने के बाद हमने इसपर प्राथमिकता से काम किया। यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया। इस पर एक अधिनियम लाया गया। अब हम सोमवार को उस प्रतिबद्धता को पूरी तरह और औपचारिक रूप से पूरा करने जा रहे हैं।”
सीएम ने कहा, “यह प्रधानमंत्री के सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा, जहां किसी भी धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।”
हलाला से लेकर लिव-इन रिलेशनशिप तक, उत्तराखंड में UCC से क्या-क्या बदलेगा?
उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही प्रदेश में हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह देश का पहला राज्य होगा, जहां यह कानून प्रभावी हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेशवासियों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अब हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और यूसीसी लागू होने के लिए तैयार है।”
आज से यूसीसी पोर्टल की शुरुआत
सीएम धामी आज (27 जनवरी) दोपहर 12.30 बजे सचिवालय में यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से विवाह, तलाक, लिव-इन, विरासत जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा, यूसीसी के तहत राज्यभर में नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा।
तीन-स्तरीय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यूसीसी पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था होगी। यदि किसी को इंटरनेट की सुविधा नहीं है या पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो पंजीकरण सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही, यदि किसी को कोई शिकायत होती है,तो उसे पोर्टल पर दर्ज कराया जा सकेगा।
महत्वपूर्ण बदलाव
तलाक और विवाह संबंधी प्रक्रियाएं: तलाक लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी और विवाह तोड़ने पर 60 दिन के भीतर पोर्टल पर सूचना देनी होगी।लिव-इन में पंजीकरण: लिव-इन में रहने वाले व्यक्तियों को एक माह के भीतर पंजीकरण करवाना होगा।
गवाह की आवश्यकता:
उत्तराधिकारी बनने के लिए गवाह की आवश्यकता होगी।इसके अलावा, पंचायत, पालिका और निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे।
भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी का विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि भाजपा शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में हलाला, बहुविवाह और अन्य प्रथाएं समाप्त हो जाएंगी।
इस तरह हुईं तैयारियां
– 43 हितधारकों के साथ बैठकें हुईं।
– 72 गहन विचार विमर्श बैठकें की गईं।
– 49 लाख एसएमएस प्राप्त हुए।
– 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज आए।
– 2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए।
– 61 हजार पोर्टलों पर सुझाव मिले।
– 36 हजार सुझाव डाक से मिले।
– 1.20 लाख सुझाव दस्ती से आए।
– 24 हजार ई-मेल से भी सुझाव आए।
इन देशों की यूसीसी का किया गया अध्ययन
सऊदी, तुर्कीए, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा।

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