Consumers Please Attention Dehradun due to high voltage household items blown Slider States Uttarakhand will get compensation

बड़ी खबर : उत्तराखण्ड के उपभोक्तागण कृपया ध्यान दें ! हाई वोल्टेज के कारण यही घर का कोई सामान फूका तो मिलेगा मुवावज़ा। आखिर क्यों और कितना ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड के उपभोक्तागण कृपया ध्यान दे यदि आपके घरो के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हाई वोल्टेज के कारण फूकते है तो UPCL अब आपको दस गुना मुवावजा देगा। इतना ही नहीं नए विनियम में बिजली के कनेक्शन और बिलों में गड़बड़ी के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है। इसमें लेटलतीफी पर यूपीसीएल को झटका लगेगा।
नए कनेक्शन और लोड में बढ़ोतरी या कमी
नए एलटी कनेक्शन 
15 दिन में कनेक्शन न देने पर उपभोक्ताओं को जमा राशि पर प्रति एक हजार पर पांच रुपये का मुआवजा। अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन।
नए एचटी कनेक्शन 
60 दिन में 11 केवी का कनेक्शन न देने पर 500 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा मिलेगा।
लोड में कमी या बढ़ोतरी 
एलटी कनेक्शन में 15 दिन और एचटी या ईएचटी में 30 दिन में निस्तारण न करने पर 50 रुपये प्रतिदिन मुआवजा। 
बिजली आपूर्ति की बहाली 
फ्यूज उड़ने, एमसीबी ट्रिप, सर्विस लाइन टूटने पर 
शहरी क्षेत्रों में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे, दुर्गम क्षेत्रों में 12 घंटे में आपूर्ति बहाल न हुई तो 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा। पूरा मोहल्ला प्रभावित होने पर हर उपभोक्ता को दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। 
एलटी लाइन में कमी 
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे, पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल न हुई तो प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे 20 रुपये और सामूहिक बिजली गुल होने पर पूरे मोहल्ले या गांव को प्रति उपभोक्ता दस रुपये प्रति घंटा देय होगा।
बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर की मरम्मत 
यूपीसीएल को एलटी लाइन 15 दिन और एचटी लाइन 90 दिन में ठीक न की तो हर उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन और सामूहिक रूप से प्रभाव होने पर प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना चुकाना पड़ेगा।
एलटी या एचटी लाइन लगाने पर 
एलटी लाइन 90 दिन और एचटी लाइन 180 दिन में न बिछाई तो उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन, सामूहिक रूप से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। 
वोल्टेज में उतार चढ़ाव से घरेलू उपकरण फुंकने पर 
पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर आदि फुंकने पर 1000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच का कलर टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी फुंकने पर 3000 रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक फ्रिज फुंकने पर 5000 रुपये मुआवजा मिलेगा। पहले मुआवजे की राशि 500 रुपये थी।
बिजली बिल से संबंधित मामले
पहला बिल 
कनेक्शन जारी होने के दो माह के भीतर न देने पर बिल की गई राशि का 10 प्रतिशत मुआवजा देना होगा। पहले यह राशि 100 रुपये थी।
बिल से जुड़ी शिकायतें : हाथ से लिखी शिकायतों पर तुरंत, डाक से मिली शिकायतों पर तीन दिन के भीतर निस्तारण न किया तो बिल की  राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत या 500 रुपये के साथ ही उपभोक्ता को हर दिन 20 रुपये मुआवजा देना होगा। 
कनेक्शन लेने वाले का पता बदलने पर 
 सात दिन के भीतर कार्रवाई न की तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को देना होगा।
कनेक्शन काटने के आवेदन के बाद बिल आने पर 
500 रुपये प्रति मामला।
गलत बिल देने पर 
पहली बार में दस प्रतिशत, दूसरी बार में 15 प्रतिशत, तीसरी बार में 20 प्रतिशत एरियर राशि यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ता को अदा करनी होगी।
कनेक्शन से संबंधित मामले
दोबारा कनेक्शन का आवेदन 
रिकनेक्शन चार्ज लेने के पांच दिन के भीतर कार्रवाई न की गई तो यूपीसीएल की ओर से 100 रुपये प्रतिदिन मुआवजा देना होगा।
कनेक्शन कटवाने का आवेदन 
सात दिन के भीतर कार्रवाई न की तो 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना उपभोक्ता को भुगतान करना होगा।
जमानत राशि 
कनेक्शन कटने के 30 दिन के भीतर रिफंड न करने पर 100 रुपये प्रतिदिन हर्जाना देना होगा।
लाइन, पोल, ट्रांसफार्मर का स्थान परिवर्तन 
एलटी के लिए 90 दिन, एचटी के लिए 180 दिन तय हैं। इसके बाद घरेलू उपभोक्ता की ओर से जमा की गई राशि पर 100 रुपये प्रतिदिन और एचटी उपभोक्ता को 200 रुपये प्रतिदिन मुआवजा अदा करना होगा।

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