( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दिया है।शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है।चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ ,रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे। मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे।शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा।विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई।ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी।सभी सब्जियों की दुकाने ,दूध की डेयरियां ,मिठाई की दुकाने एवं फूलों की दुकाने दैनिक रूप से प्रातः 08 बजे से शाम 05 तक खुलेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।