( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नैनीताल। हरिद्वार कुम्भ कोरोना जाँच घोटाले के मुख्य आरोपी मल्लिका और शरद पंत को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पति पत्नी दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। कोर्ट अब 13 दिसम्बर को मामले की सुनवाई करेगा। कोरोना घोटाले में शामिल दम्पत्ति ने कोर्ट से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
ये था मामला, जांच में हुआ था फर्जीवाड़ा
दरअसल निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कुंम्भ में कोरोना जांच में बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें ऐसे लोगों की कोरोना जांच कर दी गई, जो कुंम्भ के दौरान हरिद्वार गए ही नहीं थे। हालांकि 17 जून 2021 को सीएमओ हरिद्वार से मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज, नलवा लैब व लाल चंदानी लैब पर मुकदमा दर्ज किया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बाद में सरकार ने जांच के दौरान धारा 467 को बढ़ा दिया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
हाई कोर्ट ने दिया कोविड टेस्ट का आदेश
कोरोना के दौरान एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने हरिद्वार में 50 हजार कोविड टेस्ट करने का आदेश दिया था। इसी के अनुपालन पर सरकार ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को इसका ठेका दिया और दो कंपनियों को जांच करने को कहा। इस दौरान कंपनी ने कई ऐसे लोगों की जांच कर दी जो कुंम्भ में गए ही नहीं। इस पूरे फर्जीवड़े का खुलासा भी न्यूज़ 18 ने किया जिसके बाद प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना पड़ा।