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पीएम केयर फण्ड को हस्तांतरित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस। आखिर क्यों ? जाने 

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

नई दिल्ली। उच्चत्तम न्यायालय ने पीएम केयर फण्ड में जमा राशि को आपदा विमोचन कोष में हस्तांतरित करने सम्बन्धी याचिका पर केंद्र सरकार से बुधवार को जबाब तालाब किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ,न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंड पीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन (सीपीआईएल ) की याचिका पर विडिओ कांफ्रेंसिंग  से सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 

न्यायालय ने केंद्र को नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। सीपीआईएल ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण के जरिये यह याचिका दायर की गयी है।याचिकाकर्ता ने सभी कार्यक्रमों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से लागू कराये जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड सहित विभिन्न योजनाओं के तहत जमा सहयोग राशि को एनडीआरएफ फंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।   

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