( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव से करीब चार महीने पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के हिसाब से नवाचार करने के साथ ही प्रक्रियाओं को भी सरल और जनोन्मुखी बनाने का कदम उठाया है। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या वोटर कार्ड में नाम या पते आदि में संशोधन करवाना हो, या फिर बूथ या एड्रेस शिफ्ट करवाना हो तो ऐसे कामों के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा. वोटर लिस्ट में नाम तो पहले भी बगैर किसी शुल्क के जुड़ जाता था, लेकिन अन्य कामों के लिए चुनाव आयोग के कार्यालयों में 20 से 25 रुपये का तक फीस देना पड़ती थी, जो अब नहीं देना होगी।
देहरादून में सहायक ज़िला चुनाव अधिकारी पीएस रावत की मानें तो अब वो सेवाएं भी मुफ्त में दी जाएंगी, जिनके लिए पहले नकद या चालान के माध्यम से फीस ली जाती थी। रावत के हवाले से आई खबरों के मुताबिक आगामी चुनाव के मद्देनज़र आयोग ने बीते 2 नवंबर को प्रारंभिक वोटर लिस्ट जारी की थी। इसमें यदि आप अपने नाम पते आदि के डिटेल्स से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब बगैर किसी फीस के संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं, 1 जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 हो जाएगी, वो युवा भी वोटर लिस्ट में जुड़ने की अज़ी दे सकते हैं।
1200 वोटरों पर एक बूथ, 80 प्लस के लिए घर से वोट
कोविड की आंशकाओं के चलते इस बार उत्तराखंड में पोलिंग बूथों की संख्या करीब 500 तक बढ़ा दी गई है। अब 1200 वोटरों पर एक पोलिंग बूथ होगा और दो बूथों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा न हो, यह भी ध्यान रखा जाएगा। हर बूथ पर नागरिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले, चुनाव आयोग ने 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों के वोट घर जाकर ही लेने की व्यवस्था की बात भी कही थी।
अंतिम सूची 5 जनवरी को आएगी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के हवाले से मीडिया में आई खबरों की मानें तो चुनाव आयोग 5 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी करेगा। 2 नवंबर को जारी की गई वोटर लिस्ट में किसी को दावे या आपत्तियां दर्ज करवानी हैं तो 30 नवंबर तक करवाई जा सकती हैं, जिनका निराकरण 30 दिसंबर तक आयोग द्वारा किया जाएगा।