( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड में अब एम्बुलेंस संचालक अपनी मनमानी से किराया नहीं वसूल सकेंगे। क्योकि परिवहन मंत्रालय ने अब उनके हर किमी हुए घंटे के हिसाब से किराया तय के दिया है? इससे अधिक किराया वसूल करने वालो पर RTO की तरफ से कार्यवाही की जाएगी।
परिवहन मुख्यालय की ओर से जारी किराया दरों के मुताबिक, ऑक्सीजन सिलिंडर और बिना ऐसी की एंबुलेंस के लिए 15 किमी परिधि में एक तरफ और एक घंटे का शुल्क 800 रुपये, इससे अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी और एक घंटे के बाद 200 रुपये प्रति घंटा प्रतीक्षा भाड़ा भी लगेगा। ऑक्सीजन सिलिंडर और एसी वाली एंबुलेंस में 15 किमी और एक घंटे के 1200 रुपये, इससे ऊपर 20 रुपये प्रति किमी और एक घंटे के बाद 250 रुपये प्रतीक्षा भाड़ा होगा।
आईसीयू कार्डिक एंबुलेंस के लिए 15 किमी परिधि तक 3000 रुपये किराया होगा। नर्सिंग स्टाफ होने पर 4000 रुपये, डॉक्टर होने पर 6000 रुपये होगा। इसके बाद हर किमी पर 45 रुपये देने होंगे। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश में एंबुलेंस की दरें तय नहीं थी। पहली बार दरें तय की गई हैं। निर्धारित से अधिक किराया वसूल करने वाले एंबुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।