( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। टोल प्लाजाओं पर हिंसा करने अब हो जाये सावधान ,क्योकि NHAI ने ऐसे लोगो को लेकर नए नियम जारी किये है।
जी हाँ ,आपको विश्वास तो नहीं हो रहा होगा पर यह सच्चाई है। आप खुद ही पढ़ ले वह नियम।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर (एसओपी) (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है, जिसके तहत टोल प्लाजा के मैनेजर (प्रबंधक) और सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के दौरान बॉडी कैमरे पहनेंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है। इससे उन्हें टोल प्लाजा पर घटनाओं के क्रम को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। एनएचएआई ने कहा है कि यह कदम यात्रियों और टोल ऑपरेटरों की सुरक्षा, झगड़े की घटनाओं को कम करने और टोल प्लाजा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
NHAI द्वारा कथित तौर पर एजेंसी के फील्ड अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों सहित एसओपी जारी
एनएचएआई ने कथित तौर पर एजेंसी के फील्ड अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों सहित एसओपी को विस्तृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टोल-संग्रह प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। एजेंसी ने अपने अधिकारियों के लिए एसओपी जारी की है जिसमें कहा गया है कि इस्तेमाल की जाने वाली सड़क पर अनियंत्रित व्यवहार के मामले में, लेन पर्यवेक्षक हस्तक्षेप करेगा और मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगा। ऐसा करते समय उन्हें बॉडी कैमरा पहनना होगा ताकि टोल प्लाजा पर हिंसा की पूरी घटना रिकॉर्ड की जा सके।
NHAI कथित तौर पर अपनी नई पहल ‘टोल पार कैल्म’ का भी किया एलान
एनएचएआई ने कथित तौर पर अपनी नई पहल ‘टोल पार कैल्म’ का भी एलान किया है, जिसके तहत उसने टोल प्लाजा कर्मचारियों को एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग (क्रोध प्रबंधन प्रशिक्षण) देने के लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिकों के साथ सहयोग किया है। बयान में कहा गया है, “किसी भी परिस्थिति में, टोल प्लाजा कर्मचारी उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। टोल प्लाजा अधिकारी स्थानीय पुलिस की मदद ले सकते हैं और समस्या बनी रहने या बढ़ने पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।” ऐसी घटनाओं की पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए सबूत के तौर पर कर्मचारियों द्वारा वीडियोग्राफी की जा सकती है।
एनएचएआई ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी सड़क उपयोगकर्ता द्वारा हिंसा के कृत्य या टोल प्लाजा पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी घटना की सूचना टोल संग्रहण एजेंसी द्वारा तुरंत सभी आवश्यक दस्तावेजों और सबूतों के साथ पुलिस और एनएचएआई परियोजना कार्यान्वयन इकाई को दी जानी चाहिए।