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बड़ी खबर : हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में धर्म संसद बुधवार को,सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार को चेताया ,कहा – शीर्ष अधिकारी होंगे जिम्मेदार। आखिर क्यों ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में कल अर्थात बुधवार 27 अप्रैल को होने जा रही धर्म संसद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ( सुप्रीम कोर्ट ) ने उत्तराखण्ड सरकार को चेताते हुए कहा है कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो इसके लिए राज्य के उच्च अधिकारियो को जिम्मेदार माना जायेगा। इतना ही नहीं अदालत ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि कार्यक्रम में कुछ भी गलत होने के लिए कदम उठए गए है।  वही जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय ने कहा किसी भी सम्प्रदाय को माहौल ख़राब की अनुमति नहीं है साथ ही उन्होंने कहा कि उस गांव के पांच किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरसः पालन किया जायेगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म संसद किसी प्रकार की कोई परमिशन है।  
हरिद्वार धर्म संसद में हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील
उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। दरअसल, इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बने। वक्ता ने कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी।
जानें क्या है धर्म संसद विवाद

( कालीचरण महाराज – फाइल फोटो )

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में  कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। कालीचरण दास ने कहा था कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस विवाद के बाद कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हिमाचल धर्म संसद पर भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
17 अप्रैल को हिमाचल के ऊना में हुई धर्म संसद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि प्रशासन ने भड़काऊ बातों से रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे मामलों के लिए पहले आ चुके निर्देशों के पालन के लिए लिए क्या कदम उठाए गए।

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