Gangster Act Pauri Gardhwal police did Slider States Uttarakhand

बड़ी खबर : उत्तराखण्ड में यहाँ पुलिस ने की 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही। आखिर कहा ? Tap कर जाने

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* झांसा देकर ठगी करने वाले अपराधियों पर लगाई गैंगस्टर। 

* SSP पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही लगातार जारी।

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) 

पौड़ी गढ़वाल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जनपद पौड़ी गढवाल श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त प्रकरण में सभी 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 23 मार्च 2021 को वादिनी श्रीमती ऋतु नेगी पत्नी  महेन्द्र सिंह नेगी, निवासी ग्राम मोली दुधारखाल थाना सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने थाना सतपुली पर उनके साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पुराने सोने के आभूषण चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी* करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर *थाना सतपुली पर मु0अ0सं0-05/2021, धारा-420/34 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात सतपुली पुलिस द्वारा दिनांक 23.03.2021 को अभियोग उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्त वीरेन्द्र शाह को दंगलेश्वर मन्दिर पुल सतपुली के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साथ ही दौराने विवेचना प्रकाश में आया अन्य अभियुक्त खन्तार मंडल फरार चल रहा था। इसी प्रकार की घटना के सम्बन्ध में  09.08.2022 को वादी  हीरा सिंह पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम-सिनला, थाना रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने थाना रिखणीखाल पर मु0अ0सं0-13/2022, धारा-406/420 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।  अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त पौड़ी पुलिस द्वारा अविलम्ब घटना का संज्ञान लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर ठोस साक्ष्यों के आधार पर दिनाँक 10.08.2022 को अभियुक्त पवन सोनी, अभियुक्त खन्तार मंडल (जो पूर्व में थाना सतपुली के अभियोग में फरार चल रहा था) को जनपद की रिखणीखाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही अभियोग उपरोक्त में अन्य फरार अभियुक्त चन्दन की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा रू0 10,000/- का ईनाम घोषित किया गया। जिसे रिखणीखाल पुलिस द्वारा बिहार से गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2023 को जेल भेजा गया। जिसके क्रम में  26.01.2023 को गैंग लीडर खन्तार मंडल गैंग सदस्य वीरेन्द्र शाह, चन्दन एवं पवन सोनी के विरुद्ध थाना रिखणीखाल पर धारा-3 (i) गैंगस्टर अधिनियम* के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद पुलिस द्वारा *गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही* लगातार जारी है। गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जायेंगे।*अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः- गैंग लीडर खन्तार मंडल पुत्र जग्गू मंडल, निवासी महेशपुर मनोहरपुर, थाना मनिहारी, जिला कटिहार बिहार।• मु0अ0सं0-05/21, धारा-34/420 भादवि थाना सतपुली • म0अ0सं0-13/22,  धारा-420/406 भादवि थाना रिखणीखाल  वीरेन्द्र शाह पुत्र स्वर्गीय श्री सिकन्दर शाह, निवासी ग्राम बावन गंज, थाना कोडा, जिला कटिहार बिहार।• मु0अ0सं0-05/21, धारा-34/420 भादवि थाना सतपुली चन्दन कुमार पुत्र अशोक शाह, निवासी बावन गंज, थाना कोटा, जिला कटिहार बिहार।• मु0अ0सं0- 13/2022, धारा-406/420 भादवि थाना रिखणीखाल पवन सोनी पुत्र उमेश शाह, निवासी कॉल बरदह, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा, झारखण्ड।• मु0अ0सं0-13/22,  धारा-420/406 भादवि थाना रिखणीखाल

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