( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। बैंक अकाउंट हो या कोई बचत योजना खाता, खाताधारक द्वारा नॉमिनी घोषित करना जरूरी भी है और लाभदायक भी। जी हाँ ,अब यही बात ईपीएफ अकाउंट पर भी लागू होती है। अब तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। जो ईपीएफ खाताधारक खाते में अपना नॉमिनी घोषित नहीं करता है, उसे ईपीएफओ अपनी कई सेवाओं से वंचित कर देता है। इन सुविधाओं में पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना भी शामिल है। नॉमिनी होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्डर देना चाहता था। एक खाताधारक एक से ज्यादा नॉमिनी भी बन सकता है।
ईपीएफओ अकाउंट में आप ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनिफिट दिलाने में बहुत काम आता है। किसी पीएफ सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है, जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो। अगर कर्मचारी ने नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
वैसे तो नियम यह है कि पीएफ अकाउंट होल्डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है। किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। ईपीएफ खाताधारक एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है। एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर ज्यादा डिटेल्स देनी होती है। स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि देनी है।
ई-नॉमिनेशन अनिवार्य
ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई मेंबर ई-नॉमिनेशन नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकता। ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरूरी है। ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी कर सकता है।
यह है ई-नॉमिनेशन का तरीका
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें।
- ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज़’ टैब पर क्लिक करें।
- अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें।
- मैनेज टैब नजर आएगा, इसमें ई-नॉमिनेशन चुनें।
- अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें।
- फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, यस सिलेक्ट करें।
- नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें।
- अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भी भरें।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।