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बड़ी खबर : उत्तराखण्ड में सरकारी कर्मचारियों – शिक्षकों के तबादलों के बदले नियम, ट्रांसफर शेड्यूल हुआ जारी। आखिर कब तक होंगे ? Tap कर पढ़े

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने शिक्षकों – कर्मचारियों के अनिवार्य तबादलप की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय कर दी है। अब स्थानान्तरण आदेश के एक सप्ताह के भीतर हर हाल में जॉइनिंग देनी जरुरी होगी। जी हाँ ,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद सचिव कार्मिक अरविन्द सिंह ह्यांकी ने तबादला एक्ट की तय तिथियों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए है। 
आपको बता दे कि पिछले दो सालो तक कोविड महामारी के चलते सरकार ने तबादला सत्र शून्य कर दिया था। अब अनूकुल  स्थिति आने पर एक्ट के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 10 फीसदी कर्मचारी-शिक्षक तबादलों की जद में आएंगे। इससे लंबे समय से दुर्गम से सुगम में तैनाती का ख्वाब पाले कर्मचारी-शिक्षकों को राहत मिलेगी।
सचिव कार्मिक अरविंद ह्यांकी ने बताया कि पांच जुलाई तक हर सूरत में शासन, मंडल और जिलास्तर पर गठित समितियां तबादलों की संस्तुति करेंगी। तबादला करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। पिछले सालों में यह तिथि 10 जून थी। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण आदेश होने के सात दिन के भीतर कर्मचारी-शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त होंगे।
जबकि आदेश के 10 दिन के भीतर नई तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को ऐक्ट का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिए हैं। 
तबादला प्रक्रिया की समय सारिणी
30 अप्रैल तक विभागाध्यक्ष करेंगे मानकों के हिसाब से चिन्हीकरण
1 मई तक स्थानांतरण समितियों का गठन
15 मई तक सुगम-दुर्गम कार्यस्थल का निर्धारण
20 मई तक अनिवार्य तबादलों की जद में आने वाले कर्मचारियों से मांगे जाएंगे विकल्प
31 मई अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि
15 जून आवेदन प्राप्त करने की तिथि
20 जून प्राप्त आवेदन व विकल्प वेबसाइट करने होंगे अपलोड
25 जून से 5 जुलाई तक-स्थानांतरण समितियों की बैठक व सिफारिश
10 जुलाई स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि  

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