( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने हरिद्वार के DFO रहे IFS किशनचंद के खिलाफ मुकदमे की इजाज़त दे दी है पर फिर भी उन पर मुकदमा नहीं हो सका है। क्योकि ाल इंडिया सर्विस होने के नाते बिना केंद्र की अनुमति के विजलेंस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है।विजलेंस को केंद सरकार से अनुमति का इंतजार है। आपको बता दे कि उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। विजिलेंस सूत्रों ने बताया कि किशन चंद के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है।
उनके और परिजनों के पास भी काफी संपत्ति होने का आरोप है। जिसकी विजिलेंस ने जांच की है। विजिलेंस जांच में जो भी संपत्तियां उनके या परिजनों के पास दिखाई गई हैं उसके सारे स्रोत आईएफएस किशनचंद को बताने होंगे।
विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि आईएफएस किशनचंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। जिसकी प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। हमने सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। सरकार ने मुकदमे की अनुमति दे दी है। अब केंद्र से अनुमति मिलनी है। उसके बाद ही मुकदमा हो सकेगा।