( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। सेविंग अकाउंट आपकी बचत, व्यय और निवेश का मैनेजमेंट करने के लिए एक बैंक के साथ जमा खाता होता है। यह खाता देश में लगभग हर व्यक्ति के पास है. लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान होते है कि सेविंग अकाउंट से अर्जित ब्याज पर भी टैक्स लगता है। आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से–
यदि सेविंग अकाउंट से आपका ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आपको टैक्स देना होगा। सेविंग अकाउंट से अर्जित 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत की जा सकती है और यह एक व्यक्ति और HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) के लिए उपलब्ध है।
भारत में सेविंग अकाउंट खुलवाने की कोई लिमिट नहीं है. यानी एक व्यक्ति कितने भी बचत खाते खोल सकता है। खास बात यह है कि भारत में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब, आप सेविंग अकाउंट में चाहें जितना पैसा जमा कर सकते हैं। हां, जीरो बैलेंस खाते को छोड़कर अन्य सभी सेविंग बैंक अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। बैंक द्वारा निर्धारित राशि से कम पैसे अकाउंट में रखने पर बैंक शुल्क लेता है।
ब्याज पर ऐसे लगाया जाता है टैक्स
आपके बचत खाते से अर्जित ब्याज को अन्य सभी स्रोतों से आपकी आय में जोड़ा जाता है और फिर आपकी कुल आय पर संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। यह उस अवधि में आपके बैंक खाते में मौजूद पैसों के आधार पर हर एक फाइनेंशियल ईयर में अलग-अलग होता है।
मासिक शुल्क से बचने के लिए कुछ बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ को इससे छूट प्राप्त होती है।
क्या है धारा 80 TTA
इनकम टैक्स अधिनियम में धारा 80TTA के अनुसार ‘बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती’ है। यह कटौती उन व्यक्तियों और HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) पर लागू होती है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है।
धारा 80 TTA केवल बचत खातों के मामले में लागू की जा सकती है। टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या आवर्ती डिपॉजिट्स इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।
यह धारा आपको डाकघर, बैंक या सहकारी समिति में जमा बचत खातों पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। इनमें से किसी भी स्रोत से 10,000 रुपये से ज्यादा अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा।
क्या है धारा 80 TTB
धारा 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों को बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज के लिए प्रति वर्ष 50,000 रूपये तक की कटौती प्रदान करता है। यह सभी प्रकार की जमाराशियों जैसे बचत बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट, आवर्ती डिपॉजिट्स आदि पर लागू किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के अलावा सामान्य व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार धारा 80TTB के तहत कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं। NRIs भी 80TTB कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।