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बड़ी खबर : उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का बड़ा फैसला ,इन भर्तियों में पद घटे ,इतना ही नहीं दिव्यांगों को लेकर भी किया यह काम। आखिर क्या और क्यों ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार /नैनीताल। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर पांच बड़ी भर्तियों के पद घटाएं गए।
जबकि हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत ही आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे।
नैनीताल हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा।

आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इस संबंध में कहा कि पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में अलग-अलग दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे एल-1 आदि में आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे।
किस भर्ती के कितने पद शासन को वापस

भर्ती का नामदिव्यांगों के लौटाए गए पद
उत्तराखंड पीसीएस04
उत्तराखंड लोवर पीसीएस06
उत्तराखंड एपीओ भर्ती02
उत्तराखंड जेई भर्ती41
उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम04

भर्ती में नहीं मिला कोई योग्य, पद आगे बढ़ाए

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की व्यवस्थापक अधिष्ठान परीक्षा 2021 में कोई भी उम्मीदवार अर्ह अंक नहीं ला पाया। इस वजह से जनरल का एक और एससी का एक मिलाकर कुल दो पदों को आगे बढ़ा दिया गया है।

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