( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। कोरोना के कहर से बचाव को लेकर उत्तराखण्ड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का एलान किया हुआ है,जोकि 25 मई की सुबह 05 बजे तक जारी है। इस बीच उत्तराखण्ड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। जोकि अब 01 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।तीरथ सिंह रावत सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही अब बाजार सुबह 8 से 11 बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले सुबह 7 से 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। इसके अलावा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घन्टे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अभी भी जरूरी है, तो बैंक पहले की तरह सुबह 10 से दो बजे तक खुलेंगे। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। वहीं, अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में ई-पास आवेदन पर दिया जाएगा।
यही नहीं, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार लोगों की अनुमति है, तो वाहन में उसकी तय क्षमता से आधे लोग ही बैठ सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।