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Breaking News : उत्तराखण्ड में नाइट कर्फ्यू हुआ ख़त्म ,एक मार्च से आंगनबाड़ी केंद खुलेंगे ,सरकार ने नई SOP जारी की। आखिर क्या मिली ढील और है पाबंदिया ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड में कोविड मामलों में कमी आने के बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। नई गाइडलाइन के तहत, विवाह, सांस्कृतिक समारोह भी अब पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, सैलून को पूरी क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। 
उत्तराखंड में कोरोनो केसों की रफ्तार में कमी जरूर हुई है, लेकिन सरकार अभी कोई ज्यादा ढिलाई देने के मूड में नहीं दिख रही है। चुनावी प्रचार खत्म होने के बावजूद सरकार ने सख्ती बनाई रखी है। प्रदेश में राजनैतिक रैलियों सहित धरना प्रदर्शन पर  फिलहाल 28 फरवरी तक रोक जारी रहेगी। सरकार की नई एसओपी के अनुसार, प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुल सकेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा बैठक की। धामी ने कहा कि राज्य में कोविड माहमारी की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन इसके वाबजूद संक्रमण को हल्के में न लिया जाए।
अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी से मास्क,सेनिटाइजर व दो गज दूरी के कोविड रोकथाम संबंधी नियमों का पालन करते रहने की अपील की।


ये हैं छूट और प्रतिबंध
– जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि व इनससे संबंधित गतिविधयां  कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक रहेंगे बंद।
– राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
– सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
– राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।
– होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संचालन की अनुमति। 
– राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे। 
– परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। 
– सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
– कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
–  सार्वजनिक स्थानों में थूकना, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित।

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