( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून । सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राज्य के 6 शहरों में सिर्फ 2 घंटे तक ही लोग पटाखे फोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार इस बाबत आदेश को जारी कर दिया है। आदेश में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में सिर्फ 2 घंटे ही आतिशबाजी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के बाकी क्षेत्रों में इस तरह के प्रतिबंध के कोई निर्देश नहीं है।
आदेश में कहा गया है कि निर्धारित इन छह शहरों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किया जाएगा। उक्त 6 नगरीय क्षेत्रों में दीपावली गुरु पर्व पर रात 8:00 से 10:00 बजे तथा छठ पूजा पर सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक पटाखा जलाए जाने की अवधि निर्धारित की है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी मुख्य सचिवों को एनजीटी से पटाखों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही डीएम और पुलिस कप्तानों को इसे लागू करवाना है।