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उत्तराखण्ड आने वाली बसों को पंजीकरण करवाना होगा अनिवार्य। आखिर क्यों ? टैब कर जाने 

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही को लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण और कोविड टेस्ट नियम को लागू किया था, लेकिन भारी विवाद के बाद फिलहाल किसी टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जबकि पंजीकरण कराने की अनिवार्यता को बाहर बसों के लिए अब भी रखा गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल एक तय संख्या में ही अन्य राज्यों की बसों को उत्तराखंड आने की अनुमति दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम अंतरराज्यीय बस सेवा खुलने के बाद लगभग 350 से अधिक अपनी बसों को प्रतिदिन दूसरे राज्यों में संचालन के लिए भेज सकता है।

इतना ही नहीं, लंबे समय से चल रहे घाटे की आपूर्ति को कुछ हद तक पूरा करने के चलते रोडवेज की बसों में कुरियर सेवा भी आरंभ की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा संबंधित कंपनियों से वार्ता चल रही है। उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही शुरू होते ही सबसे बड़ी राहत यात्रियों को किराए के रूप में मिल सकती है, कोरोना काल में अब तक यात्री उत्तराखंड सहित अन्य राज्य में आने जाने के लिए अतिरिक्त यात्रा दूरी तय कर अधिक किराया दे रहे हैं। ऐसे में अंतरराज्यीय स्तर पर सरकारी निगम बस सेवा शुरू होते ही यात्रियों को किराये में भी काफी राहत को मिल सकती है।  

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