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एक जुलाई से शुरू होगी चारधाम यात्रा ,सरकार ने जारी किया आदेश। आखिर क्या करना होगा ? जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून।
कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा धार्मिक एवं पूजा स्थलों की खोलने की अनुमति के क्रम में कतिपय शर्तों के साथ श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री, श्री केदारनाथ तथा श्री बद्रीनाथ धाम एवं मंदिरों को उस जनपद में निवासरत व्यक्तियों हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अनुमति से दर्शन किए जाने की व्यवस्था 30 जून तक की गई थी। अब 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक केवल उत्तराखंड राज्य अंतर्गत निवासरत व्यक्तियों हेतु चारों धामों एवं मंदिरों में दर्शन किए जाने की व्यवस्था शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन सरकार द्वारा दी गई है।
उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड देहरादून द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 8 जून 2020 द्वारा स्थापित मानक प्रचालन विधि के प्रावधान अनुसार कोविड-19 एडमिट की रोकथाम हेतु जारी समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा साथ ही किसी भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में निवासरत व्यक्तियों को किसी भी धर्म क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड राज्य अंतर्गत निवासरत ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य के बाहर से उत्तराखंड राज्य में आवागमन किया गया हो। उन्हें उपरोक्त sop के बिंदु संख्या तीन के अधीन क्वारंटाइन से संबंधित दी गई सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा। तत्पश्चात ही वह धाम क्षेत्र में यात्रा करने हेतु अहरत होंगे।


इसी प्रकार राज्य अंतर्गत चारधाम क्षेत्र हेतु आवागमन करने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त sop के बिंदु संख्या 3.7 एवं 3. 8 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वर्तमान बेव साईट  (आप इस लिंक पर राइट क्लिक कर सकते है ) http:// badrinath-kedarnath.gov.inपर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसे में उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने से संबंधित self-declaration ,यात्रा प्रारंभ करने की तिथि एवं अन्य विवरण उत्तराखंड राज्य अंतर्गत स्थित निवास स्थान का पता का उल्लेख करना आवश्यक होगा तथा दिए गए पते का प्रमाण पत्र एवं फोटो आईडी अपलोड करना भी आवश्यक होगा। ततपश्चात यात्रा करने से संबंधित auto Generated e-pass प्राप्त कर  यात्रा करते समय  e-pass एवं उपलोड किये गए फोटो आईडी तथा उत्तराखंड स्थित निवास स्थान का प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।  जिसके आधार पर ही संबंधित जिला पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा।इतना ही नहीं यात्रा हेतु व्यक्तियों को प्रत्येक धाम क्षेत्र में यात्रा दिन विश्राम स्थल पर अधिकतम केवल एक रात्रि का ही स्थगन अनुमन्य होगा या स्थिति आपदा सड़क बाधित होने या आपातकालीन पर स्वास्थ्य आपात में स्थानीय प्रशासन की अनुमति दें बढ़ाया जा सकेगा।ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े आदेश –

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