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कोरोना के खिलाफ गलत सुचना प्रसारित करने पर पोर्टल संचालक  के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। आखिर कहा और किसके ? जाने

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* सीएमएस मेला अस्पताल द्वारा कराया गया मुकदमा दर्ज 

(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

हरिद्वार।  कोरोना वायरस को लेकर गलत सुचना पोर्टल पर प्रसारित करने वाले एक पोर्टल संपादक के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में आईपीसी के धारा 177/186/ 291 और 54 डिजास्टरमैन ेजमेंट एक्ट 2005 के तहत म ुकदमा दर्ज किया गया है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2020 को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेला अस्पताल हरिद्वार   डॉक्टर हनुमान दास द्वारा   कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि इस समय विश्व ,भारत ,उत्तराखंड प्रदेश मैं कोरोना नामक संक्रामक बीमारी प्रकोप चल रहा है क ेंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संक्रामक रोग कारोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और इसी क े चलते उत्तराखंड राज्य की सरकार व क ेंद्र सरकार के द्वारा इसकी रोकथाम हेतु काफी कदम उठाए जा रहे हैं आम जनता को इस बीमारी से बचने क े उपाय व उपचार क े संदर्भ में काफी कदम उठाए गए हैं और इस बीमारी क े चलते किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाने के लिए भी विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कल कुछ अधिकारिया ें क े मोबाइल पर ’यूक े तेज’ वेब पोर्टल पर एक खबर का लिंक प्राप्त हुआ जिसमें बेब न्यूज पोर्टल के संचालक ’रजनीश सैनी’ नामक व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया गया कि बृहस्पतिवार की रात 1.00बज े डोईवाला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जा े कि स ंदिग्ध कोरोना मरीज है को प्रशासन क े द्वारा मेला अस्पताल ’हरिद्वार’ में भर्ती कराया गया ।

खबर का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत पाई गई ।वेब पोर्टल क े संचालक रजनीश सैनी द्वारा इस प्रकार की मिथ्या सूचना प्रकाशित करने से सामान्य जनमानस में भय का माहौल बना और लोक सेवकों का कार्य प्रभावित हुआ।  जिससे दोषी व्यक्ति क े विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करें वादी द्वारा दी गई तहरीर क े आधार पर कोतवाली नगर हरिद्वार में वेब पोर्टल क े संपादक रजनीश सैनी नामक व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 177/186/ 291 और 54 डिजास्टर मैन ेजमेंट एक्ट 2005 के तहत म ुकदमा किया गया।

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