* बता दें सजा पाने वालों में दो यूपी पुलिस के अधिकारी भी हैं। एक उस समय के माखी थाना के SHO थे, वहीं दूसरा उस समय के माखी थाना के सब इंस्पेक्टर थे।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को 10 साल की सजा – साथ हज़ारी कोर्ट ने 10 लाख रूपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये भी कहा जुर्माने की रक़म पीड़िता को दी जाएगी। बता दें सजा पाने वालों में दो यूपी पुलिस के अधिकारी भी हैं। एक उस समय के माखी थाना के SHO थे, वहीं दूसरा उस समय के माखी थाना के सब इंस्पेक्टर थे।
1- कुलदीप सरेंगेर- 10 साल की सजा
आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 120B (साजिश), 166 (पब्लिक सर्वेंट जो अपने कर्तव्यों का पालन नही करता), 167 (जान बूझ कर किसी को नुकसान पहुचाना), 193 (झूठा साक्ष्य पेश करना), 201 (अपराध करके साक्ष्यों को छिपाना), 203 (गलत जानकारी देना), 211 (नुकसान पहुचाने के दृष्टि से किसी और पर झूठा आरोप लगाना), 218 (पब्लिक सर्वेंट द्वारा झूठे साक्ष्यों को गढ़ना), 323 (जान बूझ कर किसी को चोट पहुचाने के लिए दंड), 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), सेक्शन 3 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दोषी करार किये गए है. इससे पहले नाबालिग से रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा और 25 लाख जुर्माना लगाया था।