* छात्र छात्राओं जो लाॅकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहें है उनका नाम विद्यालय से पृथक नहीं किया जायेगा तथा उन्हें उक्त स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा एवं उनका पठन पाठन आॅनलाईन अन्य संचार माध्यमों से भी यथावत रखा जायेगा।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )हरिद्वार। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारत लाकडाउन 2 घोषित किया गया है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त विद्यालयों को बन्द रखा गया है। प्रदेश में संचालित शासकीयए अशासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र छात्राओं से कोरोना वायरस कोविड.19संक्रमण विषयक स्थिति सामान्य होने तथा विद्यालयों तथा विद्यालयों के खोले जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाने तक समस्त प्रकार के शुल्क लिये जाने पर तत्काल रोक लगायी गयी है। कतिपय निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र छात्राआं से शुल्क न प्राप्त न होने के कारण इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक का र्मिकों को वेतन भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है जिसके कारण सम्बन्धित शिक्षक कार्मिकों के समक्ष
उक्त विषम परिस्थितियों में विकट आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त के दृष्टिगत सचिवए माध्यमिक शिक्षा अनुभाग.उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा अपने शासनादेश के द्वारा निम्नवत् निर्देश जारी किये गये हैः प्रदेश में स्थित समस्त शासकीयए अशासकीयए सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्यनरत् छात्र.छात्राओं के ऐसे अभिभावकां से शुल्क जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती हैए जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं। उक्तानुसार एक बार मे केवल वर्तमान माह का ही शुल्क जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में आने वाले माहों का अग्रिम शुल्क एक साथ कदापि नही लिया जायेगा।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया कि शैक्षिक सत्र 2020-2021 में निजी विद्यालयांे द्वारा किसी भी परिथिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्वि नहीं की जायेगी।
ऐसे छात्र छात्राओं जो लाॅकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहें है उनका नाम विद्यालय से पृथक नहीं किया जायेगा तथा उन्हें उक्त स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा एवं उनका पठन पाठन आॅनलाईन अन्य संचार माध्यमों से भी यथावत रखा जायेगा।
सभी शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कार्मिकों का मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा। प्रश्नगत माहों में शासकीय अशासकीयए सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों द्वारा छात्रहित में आॅनलाईन एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा शिक्षण कार्य जारी रखा जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे तथा उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।