( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। चारधाम यात्रा को देखते हुए जनपद में रात 10 से प्रात: चार बजे तक यात्री वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
रात्री 10 बजे से प्रातः चार बजे तक भारी वाहनों का आवागमन संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना, चौकी व चेकपोस्ट के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने इस संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल ने बताया कि वर्तमान में जारी चारधाम यात्रा के सकुशल यातायात व्यवस्था के लिए सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र से प्राप्त निर्देशों के व आयुक्त गढ़वाल मंडल के अनुपालन में यात्री वाहनों व भारी वाहनों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रातः चार बजे से रात्रि 10 बजे तक यात्री वाहन संचालित होंगे, लेकिन रात्रि 10 बजे से प्रातः चार बजे तक यात्री वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं रात्रि 10 बजे से प्रातः चार बजे तक भारी वाहनों का आवागमन संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना, चौकी व चैकपोस्ट के अंतर्गत संचालित किया जाएगा।
रात में हादसों का खतरा देख लिया निर्णय
रात्रि के समय सड़कों पर भारी वाहन दौड़ते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। हादसे रोकने के लिए एसएसपी की ओर से यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को रात के समय बैरियर पर चेकिंग करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।



