court Politics Rudrapur Slider Uttarakhand

बड़ी खबर : उत्तराखण्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी छीनी , तीसरे बच्चे के फर्जी दस्तावेज बनाकर लड़ा था चुनाव। आखिर कहा ? Tap कर जाने

Spread the love

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

रुद्रपुर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली की ओर से तीसरे बच्चे के फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव लड़ने की पुष्टि हुई है।  प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने हामिद को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर सीट को रिक्त घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने डीएम को इस सीट के संबंध में अग्रिम फैसला जल्द लेने के आदेश दिए हैं। 2018 में हुए पंचायत चुनाव में केलाखेड़ा के चार प्रत्याशियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। 18 नवंबर 2018 को मतदान के बाद 20 तारीख को मतगणना हुई थी। चुनाव में 6599 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। 2131 वोट के साथ हामिद अली निवासी केलाखेड़ा वार्ड नंबर तीन, नवगठित वार्ड चार जामा मस्जिद हाट बाजार केलाखेड़ा विजयी रहे थे। अकरम खां निवासी वार्ड नंबर छह, नवगठित वार्ड नंबर आठ रत्ना मडैया कैलाखेड़ा 2031 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। 
हामिद के चुनाव जीतने के बाद विपक्षी अकरम खां ने उन पर वास्तविक तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए दिसंबर 2018 को एडीजे कोर्ट में अपने अधिवक्ता शाहिद हुसैन के माध्यम से चुनौती दे दी थी। अकरम खां के अधिवक्ता शाहिद हुसैन ने बताया कि उन्होंने सूचना के आधार पर हामिद अली के सभी दस्तावेज एकत्र कर कोर्ट में प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 27 अप्रैल 2003 के नोटिफिकेशन में कहा था कि 27 अप्रैल के बाद दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते।
उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली के तीसरे बच्चे की पैदाइश 20 मई 2003 की थी। सही दस्तावेजों में भी यही अंकित है। चुनाव के समय उसने तीसरे बच्चे की फर्जी जन्मतिथि 20 अप्रैल 2003 दर्शाकर चुनाव लड़ लिया। 22 जुलाई को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सुशील तोमर ने हामिद अली को नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य होने के कारण रद्द कर अध्यक्ष पद को आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है।
पद से पहले भी हो चुका है निलंबित
हामिद अली का विवादों से पुराना नाता रहा है। अधिवक्ता शाहिद खां ने बताया कि पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए हामिद अली घोटाले के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। शासन में मामला पहुंचने के बाद तत्कालीन डीएम एल फैनई ने उन्हें निलंबित किया था। उस समय चार्ज शकील अहमद को दिया गया था।
दूसरी पत्नी से शादी को भी छिपाया 
अकरम खां के अधिवक्ता शाहिद हुसैन ने बताया कि हामिद ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की एक युवती से शादी की थी। उससे जो बेटी पैदा हुई उसका नाम आहाना रखा गया। इसके अलावा भी कई आरोप उन पर पहले से हैं। 

news1 hindustan
अब आपका अपना लोकप्रिय चैनल Youtube सहित इन प्लेट फार्म जैसे * jio TV * jio Fibre * Daily hunt * Rock tv * Vi Tv * E- Baba Tv * Shemaroo Tv * Jaguar Ott * Rock Play * Fast way * GTPL केबल नेटवर्क *Top Ten खबरों के साथ देखते रहे News 1 Hindustan* MIB ( Ministry of information & Broadcasting, Government of India) Membership
http://news1hindustan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *