( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने नाबालिग बालिका का शोषण करने के मामले में निलंबित चल रही सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सिविल जज दीपाली शर्मा पर वर्ष 2018 में एक नाबालिग बालिका के शोषण का आरोप लगा था कि लोकसेवक रहते हुए अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 तक नाबालिग बालिका का शोषण किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जनवरी 2018 में उनके हरिद्वार स्थित आवास पर छापा मारा था। पुलिस को वहां एक किशोरी मिली जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। आरोपी जज ने बताया था कि यह निशान खेलते हुए बच्चे के गिरने के कारण लगे। जबकि जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर संज्ञान लेते आरोपी जज को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष में ने मुकदमा वापस करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस वर्ष सितंबर में सत्र न्यायालय ने आरोपित दीपाली शर्मा को दोषमुक्त करार देते हुए मुकदमा वापस के आदेश दिए। यह मामला फिर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा,14 अक्टूबर को हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के स्तर से पारित संकल्प के आधार और शासन की संस्तुति राज्यपाल ने जज को बर्खास्त कर दिया। सचिव न्याय प्रेम सिंह की माल ने बर्खास्त की पुष्टि की है।