* मानकों के अनुसार चलोगे तो सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक,पालन न करने पर MV एक्ट के तहत होगी कठोर कार्यवाही।
* एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण।
* सभी आम जनमानस को करना चाहिए गाइडलाइन का पालन :: एसएसपी हरिद्वार
( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। हरिद्वार में वाहनों की स्पीड पर अब लगेगा ब्रेक, जारी हुई नई गाइड लाइन,शहर व देहात के बीचों-बीच चलने वाले वाहनों की गति सीमा हुई निर्धारित। जी हाँ ,मानकों के अनुसार चलोगे तो सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक,पालन न करने पर MV एक्ट के तहत होगी कठोर कार्यवाही। एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण,साथ ही कहा है कि सभी आम जनमानस कोगाइडलाइन का पालन करना चाहिए।आपको बता दे कि हरिद्वार में हरिद्वार पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय/निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की गयी है।
एसएसपी अजय सिंह के अनुसार जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशित क्रम में जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाई ओवर ,अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ती के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोर्ड़ लगाये गये हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड़ भी लगाये जा रहे हैं । उक्त के सम्बन्ध में NHAI, परिवहन विभाग, PWD, राजस्व एवं अन्य विभागों द्वारा भी जनहित में अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें, पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
*उक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे
1-अग्निशमन वाहन2-एम्बुलेंस 3-पुलिस वाहन 4-कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन 5-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन ।
सुरक्षित रहें , स्वस्थ रहें।
Stay Safe , Stay Healthy
COVID मानदंडों का पालन करें जैसे मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना आदि।